प्रसूति सहायता योजना राजस्थान || Prasoti Shayata Yojana Rajasthan
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प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना,
प्रसूति सहायता योजना 2020: ऑनलाइन आवेदन
श्रमविभाग
द्वारा चलाई जा रही प्रसूति सहायता योजना (Prasoti Shayata Yojana) में
लाभ के लिए महिला के साथ पुरुष भी पात्र होंगे। राजस्थान सरकार की इस योजना
से अभी तक सिर्फ महिलाएं ही पात्र थीं। लेकिन श्रम विभाग में भवन निर्माण
श्रमिक के तौर पर पंजीकृत पुरुषों को भी योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के
तहत लड़की का जन्म होने पर Rs. 21,000 /- तथा लड़के का जन्म होने पर 20,000
Rs. मिलेंगे।
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Eligibility Criteria Prasoti Shayata Yojana Rajasthan(प्रसूति सहायता योजना के योग्य)
* प्रसव से 6 सप्ताह पूर्व हिताधिकारी का पंजीयन आवश्यक।
* अधिकतम दो प्रसव तक देय।
* संस्थागत प्रसव होने अर्थात अस्पताल में प्रसूति होने की स्थिति में ही लाभ देय।
* प्रसव के समय हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं हो।
* Registration से पूर्व 2 संतान होने की दशा में सहायता देय हे।
* पंजीयन से पूर्व एक सन्तान होने पर पंजीयन के पश्चात एक प्रसव हेतु ही सहायता देय।
* आठवीं पास तथा अविवाहित बालिकाओं को 18 साल उम्र पूरी करने के बाद 55 रुपए मिलते हैं।
* उक्त राशि को बालिकाएं अपनी शिक्षा, उद्योग लगाने शादी में खर्च कर सकती हैं।
* जुड़वा की स्थिति में दो से अधिक संतान पर भी लाभ मिलेगा।
Important Documents for application(आवेदन के लिए महत्पूर्ण दस्तावेज)
* लाभार्थी की आयु प्रमाण पत्र।* डिलीवरी डिस्चार्ज टिकट/ममता कार्ड।
* बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र।
* हिताधिकारी के पंजीयन पत्र की प्रति।
* हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति।
* भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति।
* आधार कार्ड की प्रति।
* बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति।
आवेदन फॉर्म के लिए Click kare
http://bocw.labour.rajasthan.gov.in/wp-content/uploads/2016/02/form-preganancy.pdf
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